प्रदेश सरकार की ओर से पश्चिमी यूपी में एक अक्टूबर मो पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से धान खरीद शुरू होगी। 1 सितंबर से किसान पंजीकरण करा रहे है। अभी तक करीब 22916 किसानों ने पंजीकरण कराया है। इस साल सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये और ग्रेड ए के धान का समर्थन मूल्य 2320 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है।
लखनऊ, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये धान खरीद नीति को मंजूरी दी है। सरकार प्रदेश में किसानों का सामान्य धान 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए का धान 2320 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेगी। सरकार ने इस बार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 117 रुपये प्रति क्विंटल यानी 5.36 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसके साथ ही किसानों से धान खरीद के बाद उनके बैंक खाता में 48 घंटों के भीतर उपज का दाम पहुंच जाएगा। योगी सरकार ने 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है।
बता दें कि प्रदेश में धान का औसत उत्पादन लगभग 43.36 कुंतल प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़, झांसी और लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर और सीतापुर में 1 अक्तूबर से 31 जनवरी तक धान की सरकारी खरीद की जाएगी। जबकि, पूर्वी यूपी के संभाग चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज और लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में एक 1 नवंबर से 29 फरवरी तक सरकार धान की खरीद करेगी।
चार हजार केंद्रों पर होगी धान की खरीद
यूपी सरकार ने किसानों के धान की खरीद के लिए प्रदेश में छह क्रय एजेंसियों खाद्य विभाग, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, मंडी परिषद और भारतीय खाद्य निगम एजेंसी तय की हैं। जो प्रदेश में 4 हजार क्रय केंद्रों खोल कर किसानों के धान की खरीद करेंगी। सरकार ने प्रदेश में 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। सरकार सामान्य धान, ग्रेड-ए धान के साथ ही हाईब्रिड धान की भी खरीद करेगी।
किसान पंजीकरण के अहम स्टेप (Important steps for farmer registration)
किसान पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए ये छह स्टेप (Steps) हैं। जिनका पालन करना चाहिए।
Step-1
ऑनलाइन किसान पंजीकरण करने से पहले स्टेप एक में पंजीकरण प्रारूप डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। प्रिंट कराए प्रारूप की जांच करके आवश्यक सूचनाएं भर लें। इसके साथ ही आवश्यक दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी की व्यवस्था कर लें। किसान पंजीकरण में फसल (धान) के लिए सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है। भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (धान) का रकबा (हेक्टेयर में) भरना अनिवार्य है। आधार संख्या भी भरना अनिवार्य है।
Step-2
पंजीकरण पपत्र के विकल्प से ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर लें। ऑनलाइन आवेदन दर्ज होने पर पंजीकरण संख्या नोट कर लें।
Step-3
पंजीकरण ड्राफ्ट से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट कर लें। पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिन्दुओं का पुनः निरीक्षण कर लें। पंजीकरण संख्या एवं मोबाइल संख्या देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट किया जा सकता है।
Step- 4
पंजीकरण ड्राफ्ट में सभी बिन्दुओं का निरीक्षण करने के बाद भी यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है पंजीकरण संशोधन से पंजीकरण संख्या एवं मोबाइल संख्या देकर आवेदन में संशोधन किया जा सकता है।
Step-5
यदि आवेदन का निरीक्षण करने के बाद कोई त्रुटी नहीं पाई जाती है तो पंजीकरण लॉक के विकल्प से आवेदन लॉक कर दें। जिसके बाद आवेदन में कोई संशोधन किसी भी स्तर से सम्भव नहीं होगा।
Step-6
आवेदन लॉक हो जाने के बाद पंजीकरण फाइनल प्रिंट के विकल्प से आवेदन का फाइनल प्रिंट ले कर सुरक्षित रख लें। जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है। किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा।
ये जरूरी प्रपत्र (These are the necessary forms)
- जोतबही/ खाता नम्बर अंकित कमप्यूटराइज़्ड खतौनी।
- किसान का आधार कार्ड ।
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमे खाता धारक का विवरण अंकित हो) की छाया प्रति।
- एक अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो।
औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव का जिम्मा अब यूपीसीडा को
योगी सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव का जिम्मा नोएडा प्राधिकरण की तरह उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को देने वाला है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में मंजूरी दी है। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने पर सीएम का खास फोकस है। जिससे उद्यमियों की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सके। यूपी के 55 जिलों में 156 औद्योगिक क्षेत्रों के प्रबंधन का जिम्मा यूपीसीडा के पास है। इनके अलावा 34 अन्य औद्योगिक क्षेत्र, जिन्हें पहले नगर निगमों व नगर पालिकाओं को हस्तगत किया गया था।
मऊ में आश्रम पद्धति विद्यालय के लिए मानकों में ढील
मऊ में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (आश्रम पद्धति स्कूल) के निर्माण के लिए जमीन के मानकों में छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह मंजूरी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये दी गई। मानक के अनुसार 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, पर वहां एक जगह पर इतनी जमीन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब वहां उपलब्ध पौने पांच एकड़ जमीन पर आश्रम पद्धति विद्यालय बन सकेगा।
खनिज की नीलामी के लिए एसबीआई कैपिटल बना ट्रांजेक्शन एडवाइजर
प्रदेश में खनिज ब्लाकों की ई निविदा और ई नीलामी के लिए एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को ट्रांजेक्शन एडवाइजर नामित किया गया है। नीलामी प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए एमएसटीसी लिमिटेड नामित किया गया है। दोनों प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
Q: धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? (How to register to sell paddy?)
A: यूपी में धान बेचने के इच्छुक किसानों को राज्य सरकार के खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए किसानों को खेत के दस्तावेज, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी लगानी होगी। खेत की फोटो भी अपलोड करनी होगी। रजिस्टर्ड किसान ही चावल बेच सकते हैं।
Q: किसान पोर्टल क्या है? (What is Kisan Portal?)
A: किसान पोर्टल किसानों के लिए कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए एक मंच है। किसानों के बीमा, कृषि भंडारण, फसलों, कार्यकलापों, बीज, कीटनाशक, कृषि मशीनरी, की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है।
- approval of paddy procurement policy
- Basmati Rice
- Basmati Rice Crop In UP
- Cabinet by circulation
- Export of Basmati Rice
- grade-A paddy Rs 2320 per quintal
- minimum support price of paddy
- normal paddy Rs 2300 per quintal
- purchase of paddy from farmers
- Uttar Pradesh government
- उत्तर प्रदेश सरकार
- किसानों से धान खरीद
- कैबिनेट बाई सर्कुलेशन
- ग्रेड-ए का धान 2320 रुपये प्रति क्विंटल
- धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य
- धान खरीद नीति को मंजूरी
- सामान्य धान 2300 रुपये प्रति क्विंटल
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